Friday, May 3, 2024
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Kejriwal ED Case :केजरीवाल के लिए ‘असाधारण अंतरिम जमानत’ की मांग वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने जुर्माने के साथ खारिज किया

Kejriwal ED Case में असाधारण अंतरिम जमानत

Kejriwal ED Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक विधि छात्र द्वारा दायर जनहित याचिका को 75,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए “असाधारण अंतरिम जमानत” की मांग की गई थी, जो कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि याचिका “पूरी तरह से गलत” है और अदालत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को “असाधारण अंतरिम जमानत” नहीं दे सकती।न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, “क्या वह (याचिकाकर्ता) कॉलेज में कक्षाएं लेता है? ऐसा लगता है कि वह कानून के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है।”अदालत ने टिप्पणी की कि आप नेता के पास अपने कानूनी उपायों का लाभ उठाने के लिए कदम उठाने के साधन हैं और याचिकाकर्ता के पास उनकी ओर से दलीलें पेश करने के लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है।

अदालत ने कहा, “व्यक्ति कानून के अनुसार कदम उठा रहा है। आप कौन हैं? आप अपने बारे में कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण धारणा रखते हैं। आप कहते हैं कि आपके पास वीटो पावर है। आप एक वचन देंगे (यह सुनिश्चित करने के लिए कि केजरीवाल गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे)।” अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि समानता और कानून के शासन की अवधारणा संविधान में निहित है और केजरीवाल न्यायिक आदेशों के अनुसार न्यायिक हिरासत में हैं, जिन्हें चुनौती नहीं दी गई। अदालत ने आदेश दिया, “रिट याचिका 75,000 रुपये की लागत के साथ खारिज की जाती है।” केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि जनहित याचिका “घात लगाकर किया गया” मुकदमा है, जो विचारणीय नहीं है और याचिकाकर्ता का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए “असाधारण अंतरिम जमानत” की मांग इस आधार पर की कि उनकी सुरक्षा खतरे में है, क्योंकि वे कट्टर अपराधियों के साथ बंद हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए केजरीवाल की अपने कार्यालय और घर में शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, ताकि सभी मुद्दों पर त्वरित निर्णय लिए जा सकें और आम जनता के कल्याण के लिए आदेश पारित किए जा सकें। याचिकाकर्ता, जो एक कानून का छात्र है, ने याचिका में अपना नाम “हम, भारत के लोग” बताते हुए दावा किया कि वह इस मामले से कोई नाम, प्रसिद्धि या पैसा नहीं चाहता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने “वीटो पावर” का उपयोग करके केजरीवाल को उनके कार्यकाल और मुकदमे के पूरा होने तक उनके खिलाफ लंबित ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला किया है।

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