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बाहुबली नेता धनंजय सिंह को मिली जमानत , पर नहीं लड़ सकेंगे Election

बाहुबली नेता धनंजय सिंह को जमानत के बाद भी Election लड़ने पर रोक

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाई है. जिससे साफ हो गया है कि धनंजय सिंह जेल से तो बाहर आ तो गए है लेकिन चुनाव (Election) नही लड़ सकेंगे। धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि कोर्ट ने उनके चुनाव न लड़ने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है
जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह की सात साल की सजा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाया है. हालांकि इस राहत के साथ ही उन्हें एक झटका भी मिला।
धनंजय को अपहरण के मामले में मिली थी सजा
दरअसल धनंजय सिंह को नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी मामले में जौनपुर की MP-MLA कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान धनंजय के वकीलों ने कहा था कि धनंजय सिंह राजनीतिक साजिश का शिकार हुए है उन्हें राजनीति के तहत फंसाया गया है.
कोर्ट ने सात साल की सजा पर लगाई रोक
इससे पहले बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में धनंजय सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी थी. जिसके बाद जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं आज शनिवार को कोर्ट ने धनंजय सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया और उनकी सात साल की सजा पर रोक लगा दी.
पत्नी श्रीकला रेड्डी लड़ेंगी चुनाव
वहीं बात करें जौनपुर लोकसभा सीट की तो सभी राजनीतिक दलों के लिए ये सीट बेहद अहम मानी जा रही है. इस सीट से धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे. लेकिन उनके जेल जाने के बाद बीएसपी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है. इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही समाजवादी ने जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है तो वहीं बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है.

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