क्या है Narendra Dabholkar हत्याकांड?
Narendra Dabholkar: पुणे की एक विशेष यूएपीए अदालत ने शुक्रवार को 2013 में अंधविश्वास विरोधी योद्धा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के लिए दो लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने तीन अन्य को बरी कर दिया. दो निशानेबाजों- शरद कालस्कर और सचिन अंदुरे – को दोषी ठहराया गया है।
तीन अन्य आरोपियों – वीरेंद्रसिंह तावड़े, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को बरी कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। 20 अगस्त 2013 को, 67 वर्षीय प्रसिद्ध तर्कवादी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की पुणे के ओंकारेश्वर ब्रिज पर सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था.
“2014 में जांच ब्यूरो के निर्देश के बाद हुई गिरफ्तारी, हिंदू संगठन से जुड़े थे आरोपी”
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों से पूछताछ की जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपियों ने नरेंद्र दाभोलकर (Narendra Dabholkar) की हत्या इसलिए की क्योंकि वह अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चला रहे थे 2014 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच अपने हाथ में ले ली।
बाद में इसने ईएनटी सर्जन डॉ. वीरेंद्रसिंह तावड़े को गिरफ्तार कर लिया, जो हिंदू दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था से जुड़े थे। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि तावड़े हत्या का मास्टरमाइंड था। दाभोलकर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम से एक संगठन चलाते थे। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि सनातन संस्था संगठन के काम के खिलाफ थी।
आरोपी के खिलाफ धारा 302 लागू, दाभोलकर के विरोध में शूटरों की साजिश का खुलासा
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में सबसे पहले भगोड़े सारंग अकोलकर और विनय पवार को शूटर बताया था. बाद में, उन्होंने सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को यह दावा करते हुए गिरफ्तार कर लिया कि वे दाभोलकर के शूटर थे।
एजेंसी ने बाद में वकील संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को गिरफ्तार कर लिया।आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी 302 शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं और यूएपीए की धारा 16 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
नरेंद्र दाभोलकर (Narendra Dabholkar) की हत्या के बाद, अगले चार वर्षों में पूरे भारत में तीन अन्य तर्कवादियों और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई।
Narendra Dabholkar हत्याकांड : 2 आरोपी दोषी करार, 3 बरी – Tweet This?